RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानें ग्राहकों के पैसों का क्या होगा
News उत्तर प्रदेश देशभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Independence Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही आरबीआई ने कमिश्नर ऑफ को-ऑपरेशन और रेजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, महाराष्ट्र से बैंक को बंद करने का भी आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है
RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानें ग्राहकों के पैसों का क्या होगा । मुख्य बातें DICGC के नियमों के अनुसार प्रत्येक बैंक ग्राहक की 5 लाख तक की जमा राशि का बीमा होता है।इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिग के नियमन अधिनियम, 1949 की जरूरतों का अनुपालन करने में विफल रहा है। बैंक के 99 फीसदी से भी अधिक ग्राहक डीआईसीजीसी से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के हकदार हैं।
RBI cancels Independence Co-operative
ग्राहकों को वापस मिलेंगे इतने पैसे
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इसलिए लिक्विडेशन पर हर जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के अनुसार 5,00,000 रुपये तक की जमा राशि लौटा दी जाएगी।
सिर्फ 1 फीसदी ग्राहक होंगे प्रभावित
दरअसल इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 की जरूरतों का अनुपालन करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 99 फीसदी से ज्यादा जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के पूर्ण हकदार हैं। यानी इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक रद्द होने से उसके सिर्फ 1 फीसदी ग्राहक ही प्रभावित होंगे।
ग्राहकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया जारी
आरबीआई ने कहा कि 27 जनवरी 2022 तक, इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 2.36 करोड़ रुपये ग्राहकों को लौटा दिए हैं। बाकी बचे ग्राहकों के पैसे लौटाने की प्रक्रिया भी जारी है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
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